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उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना कर्फ़्यू, जाने कहां मिली छूट
देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए प्रदेश सरकार नेराज्य में सात सितंबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोरोना कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे।
विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति ।
शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल ।
पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवहार करने का निर्देश।
बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे।
सरकारी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल रहे हैं।
छूट: प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। स्पॉ व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं। इससे पहले जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.