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अब इस विधायक पर आ सकती है मुसीबत, HC ने खारिज किया प्रार्थना पत्र

नैनीताल- काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनाव याचिका को खारिज करने वाले प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है और डे-टू-डे सुनवाई फैसला लिया है कोर्ट 7 सितंबर से बयान व गवाही शुरू करेगी। दरअसल राजीव अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2017 में हरभजन चीमा के चुनाव को चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि विधायक चीमा ने नामांकन पत्र में गलत तथ्य दर्शाया जिसमें आयु ,शिक्षा,राजकीय वित्तीय देनदारी को गलत बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी को की गई लेकिन आरओ ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर चीमा के नामंकन को सही बताया था याचिका में चुनाव निरस्त करने की मांग की गयी है। हालांकि इस याचिका के खिलाफ हरभजन सिंह चीमा ने भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया जिसमें राजीव अग्रवाल की याचिका को खारिज करने की मांग की थी।