- NainitalTimes
सहकारी समिति के चुनाव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट... कोर्ट ने दिए यह आदेश

नैनीताल:: जिला सहकारी समितियों के चुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। रामनगर और कोटाबाग में चुनाव ना कराने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की जस्टिस शरद शर्मा की कोर्ट ने पूरे मामले पर निदेशक डेयरी विभाग को आदेश दिया है कि चुनाव से सबंधित सभी रिकार्ड़ कोर्ट में तलब करें और चुनाव कैसे और किस आधार पर स्थगित किये हैं अपना जवाब दाखिल करें। आपको बतादें कि नैनीताल जिले में सहकारी समितियों के चुनाव प्रक्रिया शुरु कि गई है जिसमें 13 सितंबर को समितियों के चुनाव व 14 को सभापति उपसभापति के साथ डेलिगेट के चुनाव होने हैं लेकिन रामनगर और कोटाबाग के चुनावों को यह कहते हुए चुनाव समिति ने टाल दिया कि मतदान अधिकारी संदेह के घेरे में हैं जिसको लेकर 31 अगस्त को आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश को गलत बताते हुए दुग्ध सहकारी समिति मडईया विरेन्द्र सिंह व कोटाबाग मायापुर शेखर चन्द्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है कहा है कि सहकारी चुनाव निर्वाचन नियमावली 2018 के तहत ऐसा कोई ग्राउण्ड नहीं है जिसके तहत चुनाव स्थगित कराया जा सकता है याचिका में अन्य समितियों के साथ रामनगर और कोटाबाग में भी चुनाव कराने की मांग की गई है।